होशंगाबाद ( ईन्यूज़ एमपी ) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु 2 मार्च को होली के अवसर पर सायं 7 बजे तक की अवधि के लिए जिले में शुष्क दिवस (ड्राई-डे) घोषित किया है। यह घोषणा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। ड्राई-डे की अवधि में जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/एफएल-3/एफएल-7/एफएल-9/9ए एवं देशी/विदेशी मदिरा भंडारों से मदिरा विक्रय/परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।