भिण्ड ( ईन्यूज़ एमपी ) - कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का अनुमोदन कराने के लिए जिले के विभिन्न विभागो के कार्यालय प्रमुखो को दिशा निर्देश जारी किए है। पुनरीक्षण का कार्य संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा ग्वालियर को सौंपा गया है। जिला कोषालय अधिकारी जीके बाथम से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के समस्त कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाऐं तैयार कर म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम के अन्तर्गत अनुमोदन के लिए जिला पेंशन अधिकारी को भिजवाई जावे। जिससे सेवा पुस्तिकाओं पर संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा से अनुमोदन की कार्यवाही की जा सके। इस अनुमोदन के लिए कर्मचारी का नाम, पद, यूनिक एम्पलाई कोड एवं पीएफडी नम्बर की जानकारी भी साथ में भेजी जावे।