ब्यौहारी ( ईन्यूज़ एमपी ) - नायब तहसीलदार के कार्यालय से दलको कोठार गांव के सरपंच को एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि आपके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकता है। इसके अलावा शासन को धोखा देने के अपराध में पद से पृथक भी किया जा सकता है। नायब तहसीलदार ने जो नोटिस भेजा है उसमें कहा गया है कि आपने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर शासन के साथ धोखा किया है। इसमें आपके खिलाफ पंचायत अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अपना पक्ष एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत करें ।