ग्वालियर(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शहर से 48 घंटे में अवैध होर्डिग्स हटाने के आदेश दिए है। साथ ही संभाग भर की सड़को के बीच-बीचों लगे होर्डिग्स को भी हटाने के आदेश दिए है। दरअसल ग्वालियर बेंच में शहर में अवैध होर्डिग्स को लेकर एक जनहित दायर की गयी थी। जिसमें कहा गया था कि शहर में बिना होर्डिग्स नीति के गलत तरीके से पूरे शहर में होर्डिग्स लगा दिए गए है। साथ ही उन होर्डिग्स से लोग हादसों का शिकार हो रहे है। होर्डिग्स की आड़ में अवैध वसूली के आरोप भी जनहित याचिका में लगाए गए थे। जिसके बाद कोर्ट ने ग्वालियर नगर निगम को नोटिस जारी किया था। साथ ही अवैध होर्डिग्स को हटाने के आदेश भी दिए थे। लेकिन निगम ने कुछ एक होर्डिग्स को हटा कर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। जिस पर कोर्ट ने कहा कि अभी शहर की सड़को पर जानलेवा होर्डिग्स लगे हुए। उन्हे कोर्ट के आदेश के बाद क्यों नही हटाया गया, बहरहाल कोर्ट ने होर्डिग्स के मामले में नगर निगम के खिलाफ नाराजगी जाहिर की साथ ही आदेश दिया है, वह शहर से अवैध होर्डिग्स के साथ-साथ उनके होर्डिग्स क स्ट्रेक्चर को भी हटाएं। याचिकाकर्ता सुमन सिंह सिकरवार ने यहा बताया कि अवैध होर्डिग्स को लेकर पीआईएल फाइल की थी, जिस पर कोर्ट ने नगर निगम से कंप्लाइस रिपोर्ट तलब की थी। लेकिन निगम ने कंप्लाइस रिपोर्ट सही पेश नही कर सका हैं। जिसके बाद कोर्ट शहर से 48 घंटे में होर्डिंग्स हटाने के आदेश जारी किए हैं।