भोपाल (ईन्यूज एमपी ) -पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने आज एक आदेश जारी कर पंचायतो द्वारा पंच परमेश्वर योजना के मनमानी आहरण पर रोक लगाते हुए पूर्ब में जारी समस्त दिशा निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार नवीन दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं । जारी आदेश के मुताबिक ग्राम पंचायतो को प्राप्त होने बाली समस्त राशिया (14 वा वित्त मूल अनुदान , 14 वित्त परफारमेंस ग्रान्ट तथा राज्य वित्त अनुदान आदि )पंच परमेश्वर योजना का भाग होगी ग्राम पंचायतो द्वारा किये जाने बाले समस्त कार्यो को प्रमुख रूप से निम्न 4 भागो में वर्गीकृत किया जाकर वार्षिक व्यय सीमा निर्धारित की गई है जिसमे 1. नवीन अधोसंरचनात्मक कार्य (वर्ष में प्राप्त कुल राशि का 75 प्रतिशत) 2. पेयजल व्यवस्था सम्बन्धी कार्य (वर्ष में प्राप्त कुल राशि का 10 प्रतिशत) 3. संधारण कार्य (वर्ष में प्राप्त कुल राशि का 7.5 प्रतिशत) 4. कार्यालयीन व्यय (वर्ष में प्राप्त कुल राशि का 7.5 प्रतिशत) व्यय करने का आदेश जारी किया गया है |