भोपाल ( ईन्यूज़ एमपी ) - माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल तथा जिले के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉ. सुदाम खाडे ने धारा 144 में दिए गए प्रावधानों के तहत परीक्षा केन्द्रों के आसपास लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि 1 मार्च से 3 अप्रैल तक परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में वह व्यक्ति प्रवेश करेगा जिसके पास परीक्षा में सम्मिलित होने का फोटो सहित रोल नंबर हो, स्कूल स्टाफ का सुपरवाइजर हो, निरीक्षण दल, स्कूल/ परीक्षा से संबंधित सामग्री लाने वाला व्यक्ति तथा वह व्यक्ति जो परीक्षा से संबंध रखता हो प्रवेश कर पायेगा। उक्त अवधि में सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक रहेगी।