झाबुआ ( ईन्यूज़ एमपी ) - जिले में हाई स्कूल/हायर सेकेंड्री स्कूल तथा महाविद्यालयों एवं पोलीटेक्निक महाविद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों की परीक्षाएं निकट आ रही है। इसके साथ ही वर्तमान में जिले में शादियों की भी शुरूआत हो रही है, जिसके कारण विद्यार्थियों की पढाई की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सक्सेना ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश का उल्लंघन इस अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। विशेष परिस्थिति में अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दी जाने वाली अनुमति में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रो के संबंध में दिये गये निर्देशो का कडाई से पालन किया जावे।