नीमच(ईन्यूज एमपी)- जिला मजिस्ट्रेट कौशलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अन्तर्गत मनासा तहसील के गांव मातारूण्डी निवासी आदतन अपराधी दीपक कीर पिता गणेश कीर को 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। इस अवधि में दीपक कीर नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजपुर, उज्जैन एवं देवास जिले की राजस्व सीमा में प्रवेश नही कर सकेगा। दीपक कीर के विरूद्ध पुलिस थाना मनासा में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है।