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अवैध शराब व वाहन राजसात

नीमच(ईन्यूज एमपी)-अपर कलेक्टर विनयकुमार धोका द्वारा पुलिस थाना जावद के अपराध क्रमांक 396/17 आबकारी अधिनियम 2000 के तहत जप्तशुदा वाहन आरजे-09सी.एस.0868 से अवैध रूप से परिवहन की जा रही 7 पेटी (336 क्वार्टर) राणा देशी प्लेन शराब को मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 47 क के तहत शासन हित में राजसात किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी जिला नीमच को निर्देशित किया है, कि वे जप्तशुदा मदिरा का विधिवत् निराकरण करें तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जावद को निर्देशित किया है, कि उक्त अपराध में जप्तशुदा वाहन की विधिवत निलामी कर प्राप्त राशि को शासकीय कोष में जमा कराए।
ज्ञातव्य हो, कि 6 दिसम्बर 2017 को चौकी नयागॉव पर पदस्थ सउनि शिवलाल कलमी द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार पर शनि मंदिर के सामने नागदा खोर रोड ग्राम खोर पर नाकाबंदी कर वेगेनार कार नम्बर आर.जे.09-सीए 0868 को रोक कर चैक करते उसमें तीन व्यक्ति जितेन्द्रसिंह पिता तेजंिसह निवासी ग्राम मोडी, सुरेन्द्रसिंह पिता कालूसिंह निवासी ग्राम मोडी, एवं अर्जुन पिता सुरेशचंद्र बागरी, निवासी ग्राम दुलाखेडा बैठे होकर कार की पीछे वाली सीट पर देशी शराब क्वार्टर की 7 पेटी रखी मिली, जिसकों खोलकर देखा, प्रत्येक पेटी के अंदर 48 क्वार्टर राणा देशी प्लेन शराब पाए जाने पर थाना जावद पर अपराध पंजीबद्ध कर आरापियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त वेगेनार कार नम्बर आर.जे.09-सीए 0868 एवं अवैध 7 पेटी (336 क्वार्टर) जप्त की गई है। प्रकरण में जप्तशुदा शराब बल्क मात्रा में होने से शराब एवं उपयोग में लाया गया वाहन एवं मदिरा को राजसात करने की कार्य्रवाही प्रस्तावित की गई।

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