सतीष मिश्रा(ईन्यूज़ एमपी) गुना/आरोन- न्यायालय ने वर्ष 2011 के आर्म्स एक्ट के प्रकरण में गवाही देने के लिए पूर्व थाना प्रभारी गुलाब चंद शर्मा का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अभियोजन अधिकारी आरोन प्रदीप कुमार मिश्रा के अनुसार पूर्व नगर निरीक्षक आरोन गुलाब चंद शर्मा को न्यायालय आरोन में गवाही देने हेतु पूर्व में समंस व जमानतीय वारंट जारी किए गए जिनकी तामील थाना आरोन द्वारा करवाई गई किन्तु श्री शर्मा साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए और न ही अनुपस्थिति का कोई उचित कारण उनके द्वारा बताया गया। वर्ष 2010-2011 के कुछ प्रकरण मात्र श्री शर्मा की साक्ष्य के कारण ही लंबित हैं। वर्ष 2011 के आर्म्स एक्ट के प्रकरण में गवाही देने के लिए जेएमएफसी आरोन श्री राजीव पटेल ने कड़ा रुख अपनाते हुए दिनांक 08/02/2018 को वारंट जारी कर थाना आरोन को पूर्व नगर निरीक्षक जी.सी. शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष दिनांक 09/03/2018 को पेश करने के लिए आदेश किया।