सुनील कुमार माहौर (ईन्यूज एमपी)श्योपुर - विशेष न्यायाधीश एमएस चन्द्रावत की अदालत ने गुरुवार को बिजली चोरी के प्रकरण में फैसला सुनाते हुए पूर्व कृषि उपज मंडी बड़ौदा के अध्यक्ष एवं बसपा नेता श्याम सिंह पुत्र भंवरलाल जाट को 6 माह के कारावास एवं 50 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। बिजली कंपनी की ओर से पैरवी अभिभाषक आरबी शुक्ला ने की। बिजली कंपनी के वकील श्री शुक्ला ने बताया कि 14 दिसंबर 2011 को निरीक्षण के दौरान मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कराहल के जेई एनआर पटेल को पहला निवासी श्यामसिंह जाट अपने खेत में 63 केव्ही का ट्रांसफार्मर अवैध रूप से रखकर 8 एचपी के पंप से सिंचाई करता मिला। जेई ने बिजली अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। पांच साल चली लंबी सुनवाई के बाद 8 फरवरी 2018 को विशेष न्यायाधीश एमएस चन्द्रावत ने आरोपी कसूरवार मानते हुए बिजली अधिनियम की धारा 135 (1 क) के तहत 6 माह की जेल व 50 हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित करने की सजा सुना दी। सजा के बाद आरोपी को जेल भेज दिया है।