अनुपपुर(ईन्यूज एमपी)-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत दिवस मंत्रालय भोपाल को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। निर्णय अनुसार 01 अप्रैल 2018 से प्रदेश के गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, वैध गर्ल्स हॉस्टल/छात्रावास एवं वैध धार्मिक स्थलों से 50 मीटर की दूरी तक अवस्थित मदिरा दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। राज्य की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों में संचालित 149 अहाते और शॉप-बार एक अप्रैल से बंद कर दिये जायेंगे। मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश में पहली बार सुनिश्चित क्षेत्रों में उपभोग नियंत्रण नीति (Dry Zone Polcy) प्रभावशील करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत पवित्र नदियाँ, स्कूल ,कॉलेज,धार्मिक स्थल एवं गर्ल्स हॉस्टल के निकटवर्ती क्षेत्र को Dry zone घोषित किया जाकर वहाँ मदिरापान पूणतरू प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे स्थानों को अधिसूचित किया जायेगा। मदिरा पीकर यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध घटित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को मदिरापान का लाभ ना दिया जाकर वर्धित दंड शास्ति के प्रावधान भारतीय दंड विधान संहिता में किये जाने के लिए गृह विभाग से अनुशंसा की जायेगी। आबकारी अपराधों की पुनरावृत्ति करने वाले आदतन/कुख्यात अपराधियों को कलेक्टर द्वारा 6 माह की अवधि के लिए निष्कासन करने का अधिकार मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर दिया जायेगा। बैठक में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही शराब उपभोग की प्रवृति पर नियंत्रण कायम करने, लोगों में जागरूकता पैदा करने एवं अवैध मदिरा निर्माण और विक्रय में संलग्न व्यक्तियों एवं स्थानों की पहचान कर आबकारी एवं पुलिस विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचित किये जाने के दृष्टिकोण से ग्राम स्तर, विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर समितियाँ गठित करने का निर्णय लिया गया है।