नैनीताल ( ईन्यूज़ एमपी ) - नाबालिग किशोरी के उत्पीड़न के मामले में फंसी महिला जज दीपाली शर्मा को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ की संस्तुति के बाद यह कार्रवाई की गई है। निलंबित जज को टिहरी जिला अदालत से संबद्ध किया गया है। हरिद्वार की महिला जज के घर से दो दिन पहले नैनीताल निवासी 13 वर्षीय किशोरी को बरामद किया गया था। जिला जज की मौजूदगी में कराए गए मेडिकल में किशोरी के शरीर पर चोट के निशान मिले थे। हालांकि, महिला जज ने आरोपों को खारिज किया है। हाईकोर्ट की ओर से इस मसले पर जिला जज से रिपोर्ट मांगी गई थी। बुधवार को जिला जज राजेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट हाईकोर्ट को मिल गई। जिला जज की रिपोर्ट पर मंथन के बाद मुख्य न्यायाधीश से राय ली गई। मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति पर जज को निलंबित कर दिया गया। उधर किशोरी के पिता का कहना है कि उनकी बेटी का जज ने उत्पीड़न नहीं किया।