भिण्ड (ईन्यूज एमपी)-चंबल संभाग के कमिश्नर डॉ. एम.के.अग्रवाल ने कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी के प्रस्ताव पर से म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 (1)(2)(3) का स्पष्ट उल्लेख मानते हुए जिला पंचायत भिण्ड के सहायक परियोजना अधिकारी आरके यादव की दो वार्षिक वेतनवृद्धि एवं लिपिक शिकायत शाखा कोकसिंह नरवरिया की एक वार्षिक वेतनवृद्धि शासकीय कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के आरोप में असंचयी प्रभाव से रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए है। कमिश्नर डॉ. एमके अग्रवाल यह कारण बताओ नोटिस जिला पंचायत भिण्ड के सहायक परियोजना अधिकारी आरके यादव एवं लिपिक शिकायत शाखा कोकसिंह नरवरिया को नोटिस जारी किये है। इन दोनो अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध की गई शिकायत पर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन चाहे जाने पर जांच प्रतिवेदन इनकी ओर से अप्राप्त रहा है। साथ ही अभिलेख प्रेषित नही किये है। प्रकरण से संबंधित मूल नस्ती भी संधारित नही की गई है। जिस पर से वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की दिशा में कारण बताओ नोटिस दिए गए है।