दमोह(ई न्यूज़ एमपी ) - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 10 फरवरी 2018 को संपूर्ण देश में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय स्तर पर तथा तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। इस नेशनल लोक अदालत में अपराधिक, सिविल, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएबिल इंस्टूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, विद्युत एवं जलकर संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य लंबित तथा विद्युत-जलकर, बैंक वसूली से संबंधित प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर किया जावेगा। जिला रजिस्ट्रार, सचिव शिवराज सिंह गवली ने बताया कि जिला दमोह में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीराम दिनकर के कुशल मार्गदर्शन में जिला न्यायालय दमोह एवं इसके अंतर्गत आने वाली तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जावेगी। आपने समस्त पक्षकारों से अपने प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराये जाने की अपील की है।