दमोह (ईन्यूज़ एमपी )- शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन निर्धारण अनुमोदन हेतु जिला पेंशन अधिकारी के साथ जिला कोषालय अधिकारी को भी अधिकृत कर दिया गया है। जिला कोषालय अधिकारी आर.के.मिश्रा ने सभी संबंधित आहरण संवितरण अधिकारियों से कहा है सभी वेतन निर्धारण अनुमोदन के प्रकरण तीन भागों में बांट कर यथा ऐसे प्रकरण जो 1 जनवरी 2016 के बाद सेवा निवृत्ती के प्रकरण जिनके पीपीओ जारी हो चुके है, ऐसे प्रकरण जिनमें 6 वां वेतनमान संयुक्त संचालक सागर से अनुमोदित हो परंतु बीच में समयमान ना मिला हो या मिला हो तो संयुक्त संचालक से अनुमोदित हो, ऐसे दोनों प्रकार के प्रकरणों को छोड़कर, जैसे पूर्व के वेतन निर्धारण अनुमोदित ना हो या समयमान अनुमोदित ना हो तत्काल प्रस्तुत किये जायें। उन्होंने कहा वेतन निर्धारण अनुमोदन नहीं होने की स्थिति में देयक के साथ शत-प्रतिशत अनुमोदन कर लेने या संयुक्त संचालक कार्यालय या पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत कर देने का प्रमाण पत्र जनवरी के वेतन देयक के साथ अनिवार्य होगा, इसे प्राथमिकता दी जाये।