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कलेक्टर ने दिए सूदखोरों के विरूद्ध अभियान चलाने के निर्देश.........

नीमच (ई न्यूज़ एमपी ) - जिला प्रशासन ने जिले के नागरिकों से अपील की है, कि यदि कोई सूदखोरों से परेशान है, या कोई उन्हे सूदखोरी के लिए प्रताड़‍ित कर रहा है, तो वे इसकी शिकायत कलेक्टर कार्यालय परिसर नीमच में लगाई गई शिकायत पेटी में अपनी शिकायत लिखकर डाल सकते है। यह शिकायत पेटी रोजाना शाम पॉच बजे खोली जाएगी, और प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। शिकायतकर्ता की जानकारी भी गोपनीय रखी जाएगी।

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने नागरिकों से कहा है कि वे सूदखोरों के संबंध में कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एवं संबंधित एसडीएम, तहसीलदारों को उनके मोबाईल नम्बर पर शिकायत कर सकते है। इसके अलावा कलेक्टर को उनके मोबाईल नम्बर-8989867665 पर भी एसएमएस कर सूदखोरों द्वारा परेशान करने संबंधी शिकायत भेज सकते है।

कलेक्टर ने समयसीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सभी एसडीएम तहसीलदारों को सख्त निर्देश दिए है, कि वे अपने-अपने क्षेत्र में मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम-1934 का कडाई से पालन सुनिश्चित कराए और सूदखोरी करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। कलेक्टर ने एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया है,कि म.प्र.साहूकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत बिना रजिस्ट्रीकरण के साहूकारों के कारोबार नही किया जाए। अधिनियम के प्रावधानों का पालन नही कर यदि कोई साहूकार किसी किसान को ऋण प्रदान करता है,तब इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कडी कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने एसडीएम एवं तहसीलदारों को मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम 1934 के प्रावधानों का कडाई से पालन कराने तथा अभियान चलाकर अधिनियम कि मंशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए है।

मध्यप्रदेश साहूकार अधिनिमय-1934 कि धारा-11(ख) के अनुसार म.प्र. साहूकार अधिनियम-1934 के अनुसार साहूकारगण का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा-11(क) के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के बिना कारोबार किया जाना वर्जित है।

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