सीधीenewsmp:- कलेक्टर अभय वर्मा ने प्रताप गैस एजेन्सी सीधी के प्रबन्धक अजय कुमार पाण्डेय को सीधी क्षेत्र में बिना लायसेन्स के गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यापार करने पर गैस सिलेण्डर राजसात करने और पाण्डेय के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही करने का दिया कारण बताओ नोटिस।
कलेक्टर श्री वर्मा ने सीधी के प्रताप गैस एजेन्सी क प्रबन्धक अजय कुमार पाण्डेय के दिए गए कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया है कि निरीक्षण टीम द्वारा अमिलिया में निरीक्षण के दौरान (14.2 केजी) वजन वाले भारत गैस कंपनी के 40 नग भरे सिलेण्डर एवं 4 नग खाली सिलेण्डर कुल 44 नग अवैध गैस सिलेण्डर भण्डारित करना पाया गया। गरूण कुमार गुप्ता ने बताया कि विगत 17 मई को प्रताप गैस सर्विस सीधी के डिलेवरी वाहन से घरेलू गैस के उपरोक्त 44 नग सिलेण्डर लाए गए थे जिन्हें विक्री के लिए रखा गया था। आपके द्वारा अपने कनेकनधारी उपभोक्ताओं को गैस की रिफिलिंग हेतु अपने गैस गोदाम से या अपने स्वयं के अधिकृत वाहन से संबंधित ग्रामों में ले जाकर वितरित किया जाना था। किन्तु आपके द्वारा ऐसा न किया जाकर अनाधिकृत रूप से गैस से भरे सिलेण्डर अरूण कुमार गुप्ता को प्रदाय किया गया जो द्रविकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय आदे 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।
कलेक्टर श्री वर्मा ने प्रताप गैस एजेन्सी के प्रबन्धक अजय पाण्डेय को दूसरा कारण बताओ नोटिस देकर उल्लेख किया है कि अमिलिया की हिनौती ग्राम में निरीक्षण टीम ने हार्ड वेयर की दुकान खुलवाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रिहायसी कमरे में भारत गैस कंपनी के घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 केजी) के 11 नग भरे हुए तथा 6 नग खाली कुल 17 सिलेण्डर अवैध रूप से भण्डारित पाए गए। आपके द्वारा अपने कनेकनधारी उपभोक्ताओं को गैस की रिफिल हेतु सिलेण्डर अपने गैस गोदाम से या अपने स्वयं के अधिकृत वाहन से संबंधित ग्रामों में ले जाकर वितरित किया जाना चाहिए था किन्तु आपके द्वारा ऐसा न किया जाकर अनाधिकृत रूप से गैस से भरे सिलेण्डर संतोष गुप्ता को प्रदाय किया गया। यह कृत्य घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यापार कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदे 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही आवयक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। उपरोक्त अनियमितताओं के लिए जप्त गैस सिलेण्डर क्यों न राजसात किया जाय और आपके विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जाय।