सीधी 08 सितम्बर 2015 उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त खाद्य कारोवारी 04 फरवरी 2016 तक अनिवार्य रूप से खाद्य का लाईसेन्स प्राप्त कर लें और अपना पंजीयन करालें। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उप संचालक ने बताया कि विभिन्न विकास खण्डों मंे लाईसेन्स जारी करने और पंजीयन हेतु शिविर का आयोजन एम.पी. आॅनलाइन कियोस्क द्वारा किया जा रहा है। जहां नये लाईसेन्स, रजिस्टेशन के साथ-साथ पूर्व में जारी लाईसेन्स रजिस्टेशन जिनकी अवधि समाप्त होने वाली है का नविनीकरण किया जा सकेगा। उप संचालक ने बताया कि खाद्य लाईसेन्स एवं पंजीयन कराना इसलिए आवश्यक है क्योकि खाद्य लाईसेन्स रजिस्टेशन न होने की दशा में सम्बन्धित खाद्य कारोबारीकर्ता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत 6 माह का कारावास एवं 5 लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य कारोबारकर्ता जिन्हे खाद्य लाईसेन्स/रजिस्टेशन कराना है। इसके अन्तर्गत एैसे समस्त शासकीय/अशासकीय, निजी खाद्य कारोबारकर्ता जो किसी खाद्य के विनिर्माण प्रसंस्करण पैकेजिंग, भण्डारण, परिवहन, वितरण, आयात, थोक, फुटकर, स्थायी/अस्थायी, स्टाल धारक श्रेणी मे आते हैंै। इसके अन्तर्गत किराना,होटल, रेस्टोरेन्ट, ढावा, डेयरी दूध, विक्रेता फल-सब्जी, आटा चक्की एवं मसाला चक्की नमीन निर्माता विक्रेता कोलड्रिक्स, आईसक्रीम पार्लर, चाट, समोसा फुल्की वाले, पान ठेला, पान मसाला विक्रेता, मेडिकल स्टोर, दाल मिल वाले, आटा मिल, अण्डा विक्रेता, मांस, मछली विक्रेता, हाट बाजार शासन के विभिन्न विभागों में संचालित कैटीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानें, आगनवाडी केन्द्र, पुर्नवास केन्द्र, अनाथआलय, वृद्धा आश्रम, नारी सुधार, गृह बाल केन्द्र, शासकीय अस्पताल, मध्यान्ह भोजन, स्वसहायता समूह, देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें मेला में संचालित खाद्य प्रतिष्ठान भण्डार गृह, वेयर हाउस, साची उग्ध सद्य अनाज क्रय-विक्रय समिति आदि। उप संचालक ने बताया कि लाईसेन्स/रजिस्टेशन हेतु श्रेणी शुल्क एवं अधिकतम अवधि- रजिस्टेशन श्रेणी- एैसे खाद्य व्यावसायी जिनका वार्षिक र्टन ओवर 12 लाख रूपये से कम है। का वार्षिक शुल्क 100 रूपये, पोर्टल चार्ज, अधिकतम अवधि 5 वर्ष तक के लिए। एैसे खाद्य व्यावसायी जिनकी वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक है उनसे 2 हजार रूपये वार्षिक शुल्क लगेगा। पोर्टल चार्ज अधिकतम अवधि 5 वर्ष तक के लिए। उन्होने बताया कि इसके लिए अनिवार्य दस्तावेज निम्नलिखित लगेंगे- लाईसेन्स/रजिस्टेशन धारक का स्वयं का एक फोटो, कोई भी एक आई.डी. पू्रफ- आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स या राशन कार्ड। उन्होने बताया कि रजिस्टेशन के लिए बहरी में 10 सितम्बर को एम.पी. आॅनलाइन कियोस्क सेन्टर मेन मार्केट बहरी, चुरहट मंे 11 सितम्बर को सागर एम.पी. आॅनलाइन कियोस्क सेन्टर चुरहट, मझौली एवं मडवास में 14 सितम्बर को श्री कम्प्यूटर एम.पी. आॅनलाइन कियोस्क सेन्टर मझौली, रामपुर नैकिन में 16 सितम्बर केा एम.पी. आॅनलाइन कम्प्यूटर सेन्टर रामपुर नैकिन, सीधी मंे 18 सितम्बर को लकी कम्प्यूटर/आंचल कम्प्यूटर/अंश कम्प्यूटर सीधी और कुसमी मंें 21 सितम्बर को एम.पी. आॅनलाइन कियोस्क सेन्टर कुसमी मंे शिविर आयोजित किया जायेगा।