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कन्यादान योजना में निःशक्त विवाह पात्र हितग्राहियों को मिलेगे आवास: अभ्युदय सिंह


सीधी : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत आयोजित जिला स्तरीय निःशक्त (विकलांग) युवक युवतियों का विवाह नवम्बर माह में आयोजित किया जाना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत विवाह कराने वाले पात्र हितग्राहियों को इंदिरा आवास प्रदान किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष अभ्युदय सिंह राज भइया ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत जिला स्तरीय निःशक्त (विकलांग) युवक युवतियों के विवाह का अभिनव प्रयास किया जा रहा है। विवाह कराने वाले पात्र हितग्राहियों को इंदिरा आवास योजना अंतर्गत जिला स्तर से तीन प्रतिशत की विशेष मद से आवास योजना का लाभ दिया जावेगा। आगामी 04 अक्टूबर 2015 को प्रातः 10 बजे से जिला स्तर पर उक्त विवाह के लिए परिचय सम्मेलन विवेकानन्द आश्रम जमोड़ी में आयोजित किया गया है।
उन्होने बताया कि परिचय सम्मेलन में ही निःशक्त विवाह जोड़ों का चयन किया जाएगा। परिचय सम्मेलन में सबधित युवक युवती आवश्यक दस्तावेज यथा विवाह हेतु युवक की उम्र 21 वर्ष तथा युवती की उम्र 18 वर्ष का प्रमाण। निवास प्रमाण पत्र तथा विकलांगता दर्शाते हुए दो फोटो। निःशक्त विवाह परिचय सम्मेलन में युवक-युवती के माता पिता का उपस्थित होना अनिवार्य है। सबंधितों का समग्र आडी नम्बर तथा बैक खाता व आईएफसी कोड। मुख्यमंत्री विवाह योजना अंतर्गत निःशक्त जोड़ों का विवाह होने पर कन्या को 5 हजार रूपये की शगुन सामग्री, गृहस्थी की सामग्री के लिए 7 हजार रूपये एवं 10 हजार रूपये की एफडी दी जाएगी। सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह सम्पन्न होने के पश्चात दम्पति में एक के निःशक्त होने पर 50 हजार रूपये तथा दोनो के निःशक्त होने पर एक लाख निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत दम्पति को प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जावेगा। उक्त मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत आयोजित जिला स्तरीय निःशक्त (विकलांग) युवक युवतियों का विवाह कार्यक्रम में विवाह करने वाले पात्र हितग्राहियों को इंदिरा आवास प्रदान किया जाएगा। अध्यक्ष जिला पंचायत ने जिले के सभी पात्रों को उक्त जिला स्तरीय निःशक्त विवाह कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।

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