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अभय का फरमान बगैर मान्यता प्रमाण-पत्र के बिना कोई भी अशासकीय शाला नहीं होगीаसंचालित

सीधी enewsmp:- जिला शिक्षा केन्द्र के जिला परियोजना समन्वयक डॉ. केएम द्विवेदी ने बताया कि कलेक्टर अभय वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि बिना मान्यता के नियम विरूद्ध तरीके से संचालित अशासकीय शालाओं को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाय।а
аа аजिला परियोजना समन्वयक डॉ. द्विवेदी ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा बनाए गए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के अधीन जिला शिक्षा अधिकारी जो कि मान्यता जारी करने हेतु विहित सक्षम अधिकारी है के द्वारा निश्चित समय अवधि के लिए मान्यता जारी की जाती है तथा मान्यता प्रमाण-पत्र के बिना कोई भी स्कूल संचालित नहीं किया जा सकता। अतः समस्त विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक यह सुनिश्चित करें कि सक्षम अधिकारी से मान्यता प्राप्त किए बिना कोई स्कूल संचालित नहीं हों। बिना मान्यता के संचालित ऐसी अशासकीय शालाओं की जानकारी संकलित कर उनके संचालकों के विरूद्ध आरटीई में विहित प्रावधान अंतर्गत संबंधित थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाय।

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