सीधी 02 सितम्बर 2015 जिला आपूर्ति अधिकारी महेन्द्र त्रिपाठी ने समस्त सहायक आपूर्ति अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे घरेलू एल.पी.जी उपभोक्ताओ की समस्याआंे का तुरन्त निराकरण किया जाय। जिला आपूर्ति आधिकारी ने कहा है कि गैस ऐजेन्सी से संलग्न एल.पी.जी. उपभोक्ताओं को उनके रिफिल बुकिंग दिनंाक के अनुक्रम में रिफिल प्रदाय कराना सुनिश्चित करें। मध्यान्ह भोजन पकाने वाले स्व सहायता समूह एवं अन्य कल्याणकारी संस्थाओं को नवीन गैस कनेक्शन जारी करने हेतु सम्बन्धित संस्थाओं के पूर्ण विवरण सहित जानकारी सम्बन्धित आयल कम्पनी के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय को भेजा जावें। घरेलू गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओ के खाते में अनुदान की राशि प्राप्त नही होने पर इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु मोबाइल से 9999रु पर काॅल किया जाय इसके उपरांत मोबाइल पर आधार नम्बर की प्रविष्ट करने पर उपभोक्ता के अनुदान के राशि हेतु किस बैक खाते को संलग्न किया गया है। उसकी जानकारी मोबाइल पर प्राप्त हो जायेगी। उपभोक्ता अपने बैक खाते से सम्बन्धित बैक मंे जाकर अनुदान की राशि की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि उपभोक्ता का एल.पी.जी. कनेक्शन से गलत बैक खाता संलग्न है तो उसे सम्बन्धित गैस ऐजेन्सी के माध्यम से अपना सही बैक खाता नम्बर अंकित कराना होगा। सी.एम. हेल्पलाइन में एल.पी.जी. अनुदान से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतकर्ता का निराकरण सम्बन्धित क्षेत्र के सेल्स आफिसर से समन्वय कर समय सीमा में निराकरण किया जाय। सी.एम. हेल्पलाइन में गैस सिलेण्डर के प्रदाय के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतकतो की जाॅच करें यदि गैस ऐजेन्सी द्वारा प्रदाय में अनियमितता की गई है तो उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जाय।