सीधी : सहायक अध्यापक से अध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु काउसिंलिंग 17 सितम्बर 2015 को जिला पंचायत में प्रातः 11.00 बजे से होगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मोहित बुन्दस ने बताया कि सबंधितों को डाॅक द्वारा सूचना प्रेषित की गई है। किन्ही कारणों से सूचना पत्र प्राप्त नही होने की दशा में जिला पंचायत कार्यालय में चस्पा पात्रता सूची एवं एमपी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड पात्रता सूची देखी जा सकती है। सबंधीजन आवश्यक मूल दस्तावेज के साथ 3 एवं 4 सितम्बर 2015 को जिला पंचायत में निर्धारित कक्षों मे समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तथा दस्तावेजो क परीक्षण करावे। दस्तावेजों में यथा जन्म तिथि प्रमाण पत्र हाई स्कूल उत्तीर्ण की अंकसूची, हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र, यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक डिग्री, यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पत्रोपाधि सबंधी प्रमाण पत्र बीएड/डीएड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, बिकलांगता होने की स्थिति में जिला मेडिकल बोर्ड का नवीनतम प्रमाण पत्र, सेवा के दौरान स्नातक डिग्री एवं शिक्षण प्रशिक्षण उपाधि एवं पत्रोपाधि बीएड/डीएड यदि किया गया है तो नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र तथा विभागीय शिक्षण प्रशिक्षण उपाधि एवं पत्रोपाधि होने की स्थिति में प्रशिक्षण संस्था द्वारा जारी चयनित सूची अथवा अपने संस्था प्रमुख का मुक्ति पत्र की प्रति। उक्त दस्तावेज मूल प्रति तथा छायाप्रति के साथ लेकर आवे। उन्होने निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त आवश्यक अभिलेख काउंसिलिग के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभिलेख के अभाव में काउंसिलिग नही कराई जावेगी। श्री बुन्दस ने सबंधित संस्था प्रमुखो के निर्देशित किया है कि ऐसे पात्र सहायक अध्यापक जिनकी 07 वर्ष की गोपनीय चरीत्रावली एवं सेवा अभिलेख का परीक्षण नही कराया गया हैं। सबंधितों के संस्था प्रमुख द्वारा उक्त अभिलेख 03 एवं 04 सितम्बर 2015 को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर परीक्षण/जाॅंच करावेंगे ।