सीधी(ईन्यूज एमपी)-दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सीधी-कमर्जी मार्ग पर दो दिनों तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 20 और 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक सभी मालवाहक वाहनों (लोडेड एवं अनलोडेड) के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस अधीक्षक सीधी के प्रस्ताव के अनुसार, दोनों दिनों में मऊगंज, सीधी शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के गऊघाट स्थित सोन नदी पर विसर्जन के लिए पहुंचने की संभावना है। सोन नदी पर एकल पुलिया होने के कारण दुर्घटना की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।