भोपाल ()मध्यप्रदेश में वाहन चालकों के लिए टोल टैक्स से जुड़ा अहम बदलाव सामने आया है। भोपाल बायपास से गुजरने वाले वाहनों के टोल शुल्क में अब हर साल संशोधन किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने 15 अक्टूबर को जारी गजट अधिसूचना में सालाना टोल दरें बदलने का प्रावधान किया है। दरें थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर निर्धारित की जाएंगी और संशोधित दरें हर साल 1 सितंबर से प्रभावी होंगी। अधिसूचना में कार, हल्के वाणिज्यिक वाहन, बस और ट्रक सहित विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए टोल दरों का प्रावधान किया गया है। पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक, दरें प्रति किलोमीटर एक तरफ की यात्रा के आधार पर इस प्रकार हैं: | वाहन श्रेणी | प्रति किमी दर | | -------------------- | ------------- | | कार | ₹0.35 | | हल्के वाणिज्यिक वाहन | ₹0.85 | | बस | ₹1.75 | | ट्रक | ₹2.11 | | मल्टी-एक्सल ट्रक | ₹4.21 | टोल प्लाजा की भौतिक स्थिति और लागू दरों का निर्धारण मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम करेगा। टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र लोगों के निजी वाहन स्थानीय यातायात की श्रेणी में रखे जाएंगे। ऐसे वाहन मालिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत मासिक पास ले सकेंगे। रिपोर्ट में मासिक पास की वर्तमान दर ₹110 बताई गई है। हालांकि, एक से अधिक टोल प्लाजा पार करने वाले वाहनों को इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। अधिसूचना में एक तरफ की यात्रा के लिए देय टोल का 150 प्रतिशत भुगतान करके पास लेने का प्रावधान भी बताया गया है। यह पास भुगतान के समय से 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा के लिए मान्य होगा। वहीं, 50 या उससे अधिक एकतरफा यात्राओं के टिकट लेने पर निर्धारित शुल्क के दो-तिहाई के बराबर रियायती दर का प्रावधान है। इस व्यवस्था से भोपाल बायपास का नियमित उपयोग करने वाले वाहन चालकों के खर्च पर असर पड़ सकता है। हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी, यह वार्षिक संशोधन और लागू की जाने वाली दरों पर निर्भर करेगा।