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Home मध्य प्रदेश एमपी में शिक्षकों के तबादलों की गाइडलाइन जारी: 8 जून से शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया

एमपी में शिक्षकों के तबादलों की गाइडलाइन जारी: 8 जून से शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया

भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 के लिए शिक्षकों एवं शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रशासनिक तथा स्वैच्छिक स्थानांतरण की विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्थानांतरण प्रक्रिया 8 जून से प्रारंभ होकर 15 जुलाई 2026 तक संचालित की जाएगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके।

विभागीय निर्देशों के अनुसार सबसे पहले प्रशासनिक आधार पर तबादले किए जाएंगे, इसके बाद रिक्त पदों के आधार पर स्वैच्छिक स्थानांतरण किए जाएंगे। अंतर्जिला स्थानांतरण के लिए 8 से 15 जून तक तथा जिला, संभाग और राज्य कैडर के स्थानांतरण के लिए 8 से 17 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।

सरप्लस शिक्षकों का होगा समायोजन

नई नीति के तहत जिन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या आवश्यकता से अधिक होगी, वहां के अतिशेष (सरप्लस) शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्र हित को देखते हुए सरप्लस शिक्षकों के तबादले शैक्षणिक सत्र के बीच भी किए जा सकेंगे।

किसी संस्था में सामान्यतः सबसे लंबे समय से पदस्थ शिक्षक को अतिशेष माना जाएगा। हालांकि यदि पिछले दो वर्षों में स्थानांतरित होकर आए शिक्षकों के कारण अतिरिक्तता की स्थिति बनती है, तो ऐसे शिक्षकों को पहले सरप्लस श्रेणी में रखा जाएगा।

स्वैच्छिक तबादलों का कार्यक्रम

* रिक्त पदों का प्रकाशन : 18 जून
* ऑनलाइन आवेदन : 19 से 23 जून
* डेटा प्रोसेसिंग एवं अनुमोदन : 24 से 26 जून
* स्थानांतरण आदेश जारी : 28 से 30 जून
* कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण : 30 जून से 6 जुलाई
* ऑनलाइन आपत्तियां : 1 से 7 जुलाई

इन कर्मचारियों को मिलेगी प्राथमिकता

स्वैच्छिक स्थानांतरण में बोर्ड परीक्षा में शत-प्रतिशत परिणाम देने वाले विद्यालयों के प्राचार्य एवं शैक्षणिक अमले, गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों, पति-पत्नी एक ही स्थान पर पदस्थ होने के इच्छुक कर्मचारियों, दिव्यांग शिक्षकों, विधवा एवं परित्यक्ता महिला कर्मचारियों, राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों तथा मृतक कर्मचारी के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी।

सेवानिवृत्ति के करीब कर्मचारियों का नहीं होगा तबादला

जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष है, उनका प्रशासनिक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। वहीं अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं तथा गंभीर बीमारी से प्रभावित कर्मचारियों के मामलों में गृह जिले अथवा सुविधाजनक स्थान पर पदस्थापना पर विशेष विचार किया जाएगा।

वेतन भुगतान और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश

विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण आदेश लागू होने के बाद कर्मचारी का वेतन पुराने संस्थान से आहरित नहीं होगा। कार्यभार ग्रहण नहीं करने, बिना अनुमति अनुपस्थित रहने या आदेश की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ई-अटेंडेंस को लेकर उठे सवाल

शासकीय शिक्षक संगठन ने स्वैच्छिक तबादलों के लिए ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता पर आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि यह प्रावधान वर्षों से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे कई शिक्षकों के लिए बाधा बन सकता है। संगठन ने शासन से इस शर्त को हटाने की मांग की है।

पारदर्शी व्यवस्था का दावा

स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि नई स्थानांतरण नीति पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। इससे शिक्षकों को अनावश्यक कार्यालयी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी तथा प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों का संतुलित वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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