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आज से तबादलों पर से प्रतिबंध समाप्त, 15 जून तक होंगे स्थानांतरण

भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश में शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण का इंतजार खत्म हो गया है। राज्य सरकार द्वारा आज 1 जून से तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब विभिन्न विभाग 15 जून तक प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरण कर सकेंगे।

सरकारी निर्देशों के अनुसार रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। जिले के भीतर होने वाले स्थानांतरण का अधिकार प्रभारी मंत्री के पास रहेगा, जबकि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री के समन्वय एवं अनुमति से किए जाएंगे।

जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को फिलहाल स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। इनके अलावा अन्य पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले निर्धारित प्रक्रिया के तहत किए जा सकेंगे।

कुछ सेवाएं स्थानांतरण नीति के दायरे से बाहर

राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति के अनुसार मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा तथा मंत्रालय के कर्मचारियों के स्थानांतरण इस नीति के दायरे में नहीं आएंगे। इनके लिए अलग व्यवस्था लागू रहेगी।

इसी प्रकार शिक्षकों के तबादले स्कूल शिक्षा विभाग की पृथक स्थानांतरण नीति के अनुसार किए जाएंगे। वहीं पुलिस विभाग में स्थानांतरण की प्रक्रिया तबादला बोर्ड के माध्यम से संचालित होगी।

कलेक्टर और विभागीय मंत्री को मिले अधिकार

जिले के भीतर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। वहीं राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधित विभागीय मंत्री की अनुमति से प्रशासनिक विभाग करेगा।

डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों की पदस्थापना भी प्रभारी मंत्री की सलाह के आधार पर की जाएगी।

प्रदेश के हजारों अधिकारी-कर्मचारी लंबे समय से स्थानांतरण नीति लागू होने का इंतजार कर रहे थे। प्रतिबंध हटने के साथ ही विभागों में स्थानांतरण संबंधी गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

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