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मंत्रियों के स्वेच्छानुदान में बढ़ोतरी, अब एक मामले में 25 हजार तक सहायता

भोपाल(ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश शासन ने मंत्रियों को दिए जाने वाले स्वेच्छानुदान की सीमा में बढ़ोतरी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब राज्य मंत्री एक मामले में अधिकतम 25 हजार रुपये तक अनुदान दे सकेंगे।

जारी आदेश के मुताबिक पहले यह सीमा 16 हजार रुपये निर्धारित थी, जिसे संशोधित कर बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है। विभाग ने इस संबंध में पूर्व अधिसूचना में संशोधन करते हुए नए प्रावधान लागू किए हैं।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी एक वर्ष में, किसी एक मामले के संबंध में राज्य मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले स्वेच्छानुदान की अधिकतम सीमा अब 25 हजार रुपये होगी।

यह नया आदेश 18 मई 2026 से प्रभावशील कर दिया गया है। आदेश मंत्री परिषद के 11 मई 2026 को लिए गए निर्णय के पालन में जारी किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सुमन रैकवार द्वारा जारी इस आदेश में अन्य सभी प्रावधानों को यथावत रखा गया है।

इस निर्णय से मंत्रियों को जरूरतमंदों को राहत देने के लिए पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का अधिकार मिल गया है।

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