अब तय हुए अधिकार, अलग-अलग स्तर पर अधिकारी करेंगे आरक्षण भोपाल (ईन्यूज एमपी)-मध्य प्रदेश शासन ने विभागीय भवनों, सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस की बुकिंग व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से विभिन्न स्तरों पर आरक्षण (बुकिंग) के अधिकार तय कर दिए गए हैं। भोपाल से जारी आदेश (दिनांक 8 मई 2026) के अनुसार अब विभागीय विश्राम गृहों के उपयोग में पारदर्शिता और सुव्यवस्था लाने के उद्देश्य से यह नई व्यवस्था लागू की गई है, जो तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गई है। किसे मिला बुकिंग का अधिकार जारी आदेश के अनुसार— * राजधानी स्थित विभागीय भवनों की बुकिंग का अधिकार **राज्य सत्कार अधिकारी** को दिया गया है। * सर्किट हाउस (Circuit House) की बुकिंग अब संबंधित जिले के **कलेक्टर** द्वारा की जाएगी। * राजधानी के प्रमुख रेस्ट हाउस (Rest House) का आरक्षण **मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग** स्तर से होगा। * संभागीय मुख्यालय, जिला एवं तहसील स्तर पर स्थित विश्राम गृहों की बुकिंग संबंधित **कार्यपालन यंत्री (PWD)** के माध्यम से की जाएगी। क्या है उद्देश्य सरकार का मानना है कि इस निर्णय से विभागीय विश्राम गृहों के उपयोग में पारदर्शिता आएगी और अनियमितताओं पर रोक लगेगी। साथ ही अधिकारियों के लिए आवास व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनेगी। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व की व्यवस्थाएं यथावत रखते हुए यह नई प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में समन्वय और सुगमता बढ़ेगी। इस फैसले के बाद अब प्रदेशभर में सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस की बुकिंग एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही संभव हो सकेगी, जिससे मनमानी आवंटन की शिकायतों पर अंकुश लगने की उम्मीद है।