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24 साल बाद बदलेगा सरकारी नौकरी का नियम, दो बच्चों की शर्त हटाने की तैयारी

भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी से जुड़ा एक बड़ा और अहम नियम जल्द बदल सकता है। राज्य सरकार करीब 24 साल पुराने दो बच्चों की शर्त को समाप्त करने की तैयारी में है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिलने की संभावना है।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2001 में लागू किए गए नियम के तहत यदि किसी उम्मीदवार के दो से अधिक संतान होती थी, तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना जाता था। वहीं, सेवा में रहते हुए तीसरा बच्चा होने पर नौकरी पर भी खतरा बन जाता था। अब सरकार इस प्रावधान को समाप्त करने पर विचार कर रही है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस नियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसे अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव को लेकर उच्च स्तर पर सहमति बनने की भी जानकारी सामने आई है।

यदि यह निर्णय लागू होता है, तो दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थी भी सरकारी सेवाओं के लिए पात्र होंगे और वर्तमान कर्मचारियों पर भी नौकरी खोने का खतरा समाप्त हो जाएगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

बताया जा रहा है कि यह नियम उस समय लागू किया गया था जब जनसंख्या वृद्धि दर अधिक थी, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अन्य राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इस तरह की शर्त पहले ही समाप्त की जा चुकी है।

हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी पर पहले ही इस नियम के तहत कार्रवाई हो चुकी है, तो उसे नए प्रावधान का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा।

सरकार के इस संभावित फैसले को कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिस पर अब कैबिनेट की अंतिम मुहर लगना बाकी है।

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