सरकार का आदेश जारी, जरूरी सेवाओं को पहले मिलेगा एलपीजी, होटल-ढाबों के लिए कोटा निर्धारित भोपाल(ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के वितरण को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है। 23 मार्च 2026 को जारी आदेश के तहत वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए गैस आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर नियंत्रित किया जाएगा। आदेश के अनुसार आवश्यक सेवाओं और संस्थानों को प्राथमिकता देते हुए सिलेंडरों का आवंटन तय प्रतिशत में किया गया है। प्राथमिकता के आधार पर वितरण नई व्यवस्था के तहत— * शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों को 30 प्रतिशत * आवश्यक सेवाओं (पुलिस, सुरक्षा बल, जेल, महिला-बाल विकास, रेलवे, एयरपोर्ट आदि) को 35 प्रतिशत * होटल को 9 प्रतिशत * रेस्टोरेंट/कैटरर्स को 9 प्रतिशत * ढाबा व स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को 7 प्रतिशत * उद्योगों को 5 प्रतिशत * अन्य श्रेणी को 5 प्रतिशत आवंटन दिया जाएगा इन पैक में होगी आपूर्ति सरकार ने स्पष्ट किया है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर 5 किलो, 19 किलो, 47.5 किलो और 425 किलो के पैक में उपलब्ध कराए जाएंगे।सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। गैस की आपूर्ति उपभोक्ताओं के पिछले तीन माह के औसत खपत के आधार पर तय की जाएगी।ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ऑनलाइन बुकिंग के जरिए वितरण करेंगी और सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज होंगे। प्रशासन को सख्ती के निर्देश जिला प्रशासन को नियमित निरीक्षण कर अवैध भंडारण, कम तौल और कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैकल्पिक ईंधन पर जोर सरकार ने संस्थानों को अस्थायी रूप से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। नई व्यवस्था से जरूरी सेवाओं में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ बाजार में पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई है।