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सीधी:नियम विरुद्ध पदोन्नति प्रकरण में सहायक ग्रेड-1 निलंबित

सीधी(ईन्यूज एमपी)-नियम विरुद्ध पदोन्नति प्रकरण में कलेक्टर श्री स्वरोचिष सोमवंशी ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीधी में पदस्थ सहायक ग्रेड-1 चित्रसेन गौतम को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। आरोप है कि श्री गौतम ने शासन द्वारा पदोन्नति पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद तथ्यों को छुपाते हुए नियमों के विरुद्ध मार्गदर्शन जारी किया।

प्रशासन ने इस कृत्य को घोर लापरवाही एवं कदाचरण की श्रेणी में माना है। इसी के तहत मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई है।

आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में चित्रसेन गौतम का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मझौली रहेगा। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। प्रशासनिक स्तर पर मामले की आगे जांच और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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