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नववर्ष 2026 में मध्यप्रदेश को मिलेंगी 5 बड़ी सौगातें

21 साल बाद दौड़ेंगी सरकारी बसें, 15 लाख कर्मचारियों को आयुष्मान सुरक्षा, पेंशन व अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव

भोपाल(ईन्यूज एमपी)-नववर्ष 2026 की शुरुआत मध्यप्रदेश के नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़ी राहत और सुविधाएं लेकर आ रही है। राज्य सरकार नए साल से परिवहन, स्वास्थ्य, पेंशन, अवकाश और भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने जा रही है। इन फैसलों से आमजन के साथ-साथ करीब 15 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।

21 साल बाद फिर शुरू होगी सरकारी बस सेवा
प्रदेश में 21 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सरकारी बस सेवा की वापसी होने जा रही है। मध्यप्रदेश के 25 जिलों में 6 हजार से अधिक मार्गों पर बसें संचालित की जाएंगी। इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण, दूरदराज और आदिवासी अंचलों को जिला मुख्यालयों और बड़े शहरों से जोड़ना है। इसके साथ ही राजस्थान, उत्तरप्रदेश सहित छह अन्य राज्यों तक अंतरराज्यीय बस सेवा भी शुरू की जाएगी।
सरकारी निगरानी में निजी ऑपरेटर बसों का संचालन करेंगे।

ई-बसों का भी होगा संचालन, किराया रहेगा कम
केंद्र सरकार की नेशनल ई-बस योजना के तहत मध्यप्रदेश को 582 ई-बसें मिली हैं। इनमें 472 मिडी ई-बस और 110 मिनी ई-बस शामिल हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर जैसे शहरों में इनका संचालन किया जाएगा। ई-बसों का किराया मौजूदा सिटी बसों की तुलना में कम होगा।

15 लाख कर्मचारियों को मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ
नववर्ष से राज्य के करीब 15 लाख सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों को ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना’ के अंतर्गत कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
नई व्यवस्था में कर्मचारियों से वार्षिक 3 हजार से 12 हजार रुपये तक अंशदान लिया जाएगा, जबकि शेष राशि सरकार वहन करेगी। सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख और गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज संभव होगा।

पेंशन नियम होंगे केंद्र के समान, बेटियों को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार पेंशन नियमों को केंद्र सरकार के अनुरूप बनाने जा रही है। नए नियमों के तहत 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित, विधवा या परित्यक्ता बेटी भी पारिवारिक पेंशन की पात्र होगी। यह प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

48 साल बाद बदले जाएंगे अवकाश नियम
1 जनवरी 2026 से ‘मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025’ लागू होंगे। इससे 6.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
अब अर्जित अवकाश (EL) और हाफ पे लीव (HPL) साल की शुरुआत में ही खाते में जमा हो जाएगी। नियमों को अधिक जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है, जिसमें सरोगेसी और सिंगल फादर जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त होगी समाप्त
करीब 24 साल पुराने नियम को समाप्त करने की तैयारी है, जिसके तहत दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाते थे। संशोधन के बाद तीन संतान वाले उम्मीदवार भी नियुक्ति के पात्र होंगे। इससे जुड़े लंबित प्रकरण स्वतः समाप्त माने जाएंगे।

नववर्ष 2026 में लागू होने जा रहे ये निर्णय प्रदेश के विकास, सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारी हितों की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं।

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