enewsmp.com
Home देश-दुनिया 31 दिसंबर तक आधार–पैन लिंक अनिवार्य, नहीं तो बढ़ेंगी वित्तीय परेशानियां

31 दिसंबर तक आधार–पैन लिंक अनिवार्य, नहीं तो बढ़ेंगी वित्तीय परेशानियां

दिल्ली(ईन्यूज एमपी)-अगर आपने अब तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, तो यह काम 31 दिसंबर 2025 से पहले जरूर कर लें। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि तय समयसीमा तक आधार–पैन लिंक नहीं होने पर करदाताओं और आम नागरिकों को कई तरह की आर्थिक व बैंकिंग दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर वे लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं और जिनका आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले जारी हुआ है, उनके लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है।

लिंक नहीं करने पर क्या होंगी समस्याएं
आधार और पैन लिंक नहीं होने की स्थिति में इनकम टैक्स रिफंड अटक सकता है और अगले वित्तीय वर्ष में ITR फाइल करने में परेशानी आ सकती है। इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस सामान्य से अधिक दर पर कट सकता है। बैंक से जुड़े कामकाज में भी दिक्कतें बढ़ेंगी। नया बैंक खाता खोलने, डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेने में अड़चन आ सकती है।

सरकार के नियमों के अनुसार, बिना लिंक के एक दिन में 50 हजार रुपये से ज्यादा नकद जमा करने पर रोक लग सकती है। पूरे वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कर पाएंगे। किसी भी बैंक खाते से 10 हजार रुपये से ज्यादा का लेनदेन करना भी मुश्किल हो सकता है। इससे रोजमर्रा के आर्थिक कामकाज पर सीधा असर पड़ेगा।

SMS से भी कर सकते हैं लिंक
आधार और पैन को लिंक करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के अलावा SMS का विकल्प भी उपलब्ध है। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यह मैसेज भेजना होगा—
UIDPAN (12 अंकों का आधार नंबर) (10 अंकों का पैन नंबर)
यह SMS 567678 या 56161 नंबर पर भेजा जा सकता है।
उदाहरण के तौर पर:
UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F

किन लोगों को नहीं कराना होगा लिंक
कुछ श्रेणियों के लोगों को आधार–पैन लिंक कराने से छूट दी गई है। इनमें वे लोग शामिल हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते, जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय के निवासी हैं, जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, या जो भारतीय नागरिक नहीं हैं।

सरकार की अपील है कि समय रहते आधार–पैन लिंक करा लें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की आर्थिक या कानूनी परेशानी से बचा जा सके।

Share:

Leave a Comment