सीधी(ईन्यूज एमपी)-उपखण्ड अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर नगर परिषद मझौली ने जानकारी दी कि राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल के ज्ञाप दिनांक 19.12.2025 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सिविल रिवीजन क्रमांक 1110/2025, 1134/2025 एवं 1135/2025 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2025 के अनुपालन में नगर परिषद मझौली के पूर्व अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता को पुनः अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालयीन आदेश के फलस्वरूप नगर परिषद मझौली का अध्यक्ष पद रिक्त नहीं रहने की स्थिति निर्मित हो गई है। इसी कारण अध्यक्ष पद के लिए चल रही निर्वाचन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला सीधी के आदेश दिनांक 19.12.2025 के क्रम में नगर परिषद मझौली के अध्यक्ष पद की प्रचलित निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई है।