सीधी(ईन्यूज एमपी)- रेलवे निर्माण कार्यों में अवैध खनिज उपयोग और बिना रॉयल्टी जमा किए सामग्री उपयोग करने की शिकायतों पर कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने साफ कहा कि खनिज नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने खनिज अधिकारी को निर्देश दिया कि जिन संविदाकारों ने बिना अनुमति खनिज उपयोग किया है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं। कलेक्टर ने रेलवे के मुख्य अभियंता इंद्रजीत वर्मा को सख्त निर्देश दिए कि जब तक संविदाकार गौण खनिजों की रॉयल्टी जमा नहीं कर देते, तब तक उनके बिलों का भुगतान रोक दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रॉयल्टी भुगतान किए बिना किसी भी निर्माण सामग्री का उपयोग नियम विरुद्ध है। बैठक में सभी उप मुख्य अभियंताओं और रेलवे संविदाकारों को यह चेतावनी दी गई कि बिना वैध अनुमति किसी प्रकार का खनन या परिवहन नहीं किया जाए। यदि ऐसा पाया जाता है, तो संबंधित पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने निर्माण कार्यों में उपयोग किए गए गौण खनिजों की रॉयल्टी 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश जारी किए। खनिज अधिकारी को अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि जिले में खनिज नियमों का कड़ाई से पालन हो सके। बैठक में रेलवे की ओर से मुख्य अभियंता इंद्रजीत वर्मा, उप मुख्य अभियंता अबलीश कुमार मीणा, उप मुख्य अभियंता जी. एल. मीणा उपस्थित रहे। राजस्व विभाग से संयुक्त कलेक्टर राजेश शुक्ला, एसडीएम चुरहट शैलेश द्विवेदी, गोपद बनास एसडीएम राकेश शुक्ला, सिहावल एसडीएम प्रिया पाठक तथा खनिज विभाग से कपिल मुनि शुक्ला और शिशिर यादव भी शामिल हुए।