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मध्यप्रदेश में कर्मचारियों की छुट्टी व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे नए नियम

भोपाल(ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टी व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन करते हुए *सिविल सेवा अवकाश नियम 2025* जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग की नई अधिसूचना के मुताबिक, ये नियम **1 जनवरी 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होंगे**, जिसके साथ ही **1978 के पुराने अवकाश नियम समाप्त कर दिए जाएंगे**।

महिला कर्मचारियों की संतान पालन अवकाश में बड़ा संशोधन

सबसे बड़ा बदलाव **महिला कर्मचारियों की संतान पालन (Child Care Leave) व्यवस्था** में किया गया है।
अब तक दो वर्ष की संतान पालन अवकाश अवधि में पूरा वेतन मिलता था, लेकिन नए प्रावधानों में संशोधन किया गया है—

पहले 365 दिन (1 वर्ष) – 100% वेतन मिलेगा
अगले 365 दिन (1 वर्ष) – 80% वेतन मिलेगा

सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था पारदर्शिता और व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि अवकाश के दुरुपयोग को रोका जा सके और विभागीय कार्यप्रवाह भी प्रभावित न हो।

क्यों किया गया बदलाव?

अधिकारियों के अनुसार, 1978 के नियम पुरानी प्रशासनिक और कार्यशैली के अनुरूप थे। लंबे समय से कर्मचारियों की छुट्टी व्यवस्था को लेकर संशोधन की मांग उठ रही थी। नए नियम आधुनिक प्रशासनिक जरूरतों के मुताबिक तैयार किए गए हैं।

अन्य अवकाश प्रावधानों में भी होंगे संशोधन

नए नियमों में आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत होने वाले अवकाशों की प्रक्रिया को भी सरल और डिजिटल करने का प्रावधान है। विस्तृत दिशानिर्देश जल्द ही विभागों को भेजे जाएंगे।

राज्य के लगभग 7 लाख से अधिक कर्मचारियों पर इस बदलाव का सीधा असर पड़ेगा।

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