भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में लगभग 9 हजार करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों और प्रस्तावों को मंजूरी दी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिसके दौरान ये प्रस्ताव सदन में रखे जाएंगे। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव दोबारा प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा कैबिनेट ने मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव अब फिर से सीधे जनता द्वारा कराया जाएगा। प्रदेश में 1999 से 2014 तक अध्यक्षों का प्रत्यक्ष चुनाव होता था। वर्ष 2022 में इसे बदलकर पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराए जाने की व्यवस्था लागू की गई थी। महापौर का चुनाव पहले की तरह प्रत्यक्ष प्रणाली से ही जारी रहेगा। शहीद निरीक्षक आशीष शर्मा के परिवार को 1 करोड़ की सहायता, भाई को SI पद पर नियुक्ति नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 19 नवंबर को वीरगति को प्राप्त हुए हॉक फोर्स, बालाघाट के निरीक्षक आशीष शर्मा के परिजनों को 1 करोड़ रुपये की विशेष अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके साथ ही उनके छोटे भाई अंकित शर्मा को जिला पुलिस बल में उप निरीक्षक (SI) पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय भी लिया गया है। वित्तीय निर्णय और विभागीय प्रस्तावों को मंजूरी कैबिनेट ने विभिन्न विभागों के कई प्रशासनिक और वित्तीय प्रस्ताव भी स्वीकृत किए। इसमें शामिल हैं— * वर्ष 2011-12 के मतदेय अनुदान और भारित विनियोग में आधिक्य के नियमितीकरण का प्रस्ताव। * वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही और 2025-26 की पहली छमाही में आय-व्यय की समीक्षा अनुमोदित। * जनजातीय कार्य विभाग की स्थापना तथा कार्यालय व्यय संबंधी योजनाओं को लागू रखने की मंजूरी। * विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण पर भी विस्तृत चर्चा हुई। पर्यावरण संरक्षण के लिए भूमि आवंटन को हरी झंडी कैबिनेट ने श्री राजेश्वरी सेवा भारती न्यास को खंडवा जिले के बिल्लोर बुजुर्ग गांव में 2.80 हेक्टेयर (28,000 वर्गमीटर) भूमि पर्यावरण और जैविक संरक्षण गतिविधियों के लिए देने को मंजूरी दी। लोकायुक्त संगठन में विधि सलाहकारों की नियुक्ति अवधि बढ़ाई गई सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर— * सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (कुटुंब न्यायालय) चंद्रदेव शर्मा * सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरि शरण यादव की संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा— * सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष प्रसाद शुक्ला * सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम प्रताप सिंह को लोकायुक्त संगठन, भोपाल में विधि सलाहकार के रूप में सेवावृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इन विधेयकों को भी मंजूरी मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025