भोपाल(ईन्यूज एमपी)-मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बस श्रेणी के वाहनों के संचालन पर सख्ती बरतते हुए सभी संभागीय संयुक्त परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 15 वर्ष से अधिक पुराने बस वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है तथा ऐसे वाहनों को फिटनेस प्रदान नहीं की जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इंदौर, रीवा, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और सागर संभागों में विभिन्न आरटीओ कार्यालयों द्वारा तैयार सूची में 899 बसें चिह्नित की गई हैं, जिनकी आयु 15 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है। विभाग ने आशंका जताई है कि इनमें से कई बसें बिना आवश्यक अनुमति और फिटनेस के सड़कों पर संचालित हो रही होंगी, जो यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर जोखिम है। आदेश में कहा गया है कि इन पुराने वाहनों की फिटनेस अवधि समाप्त होने के बावजूद संचालन की संभावनाओं को देखते हुए तत्काल निरीक्षण कर कार्रवाई की जाए। यदि कोई भी बस 15 वर्ष की आयु पार कर लेने के बाद सड़क पर चलती पाई जाती है, तो उसके संचालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सूचीबद्ध बसों की नियमित जांच करें और नियमों के पालन की सुनिश्चितता के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इससे सड़कों पर चलने वाले वाहनों की सुरक्षा मानकों में सुधार होगा और दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम होंगी।