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Home मध्य प्रदेश एमपी में आज से शुरू होगी एसआईआर: 65 हजार बीएलओ ट्रेनिंग के बाद 72 हजार बूथों पर घर-घर पहुंचेंगे

एमपी में आज से शुरू होगी एसआईआर: 65 हजार बीएलओ ट्रेनिंग के बाद 72 हजार बूथों पर घर-घर पहुंचेंगे

भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) शुरू हो गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रदेशभर के करीब 65 हजार बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब ये बीएलओ राज्य की 230 विधानसभा सीटों के 72 हजार बूथों पर घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे।

इस अभियान का उद्देश्य वर्ष 2003 के एसआईआर के आधार पर हर बूथ के प्रत्येक मतदाता का पुनः सत्यापन करना है। इसके लिए बीएलओ घर-घर जाकर आयोग द्वारा जारी फॉर्म वितरित करेंगे। यह फॉर्म आधा भरा हुआ और आधा खाली रहेगा। मतदाता को उसमें आवश्यक जानकारी भरनी होगी। बीएलओ एक घर पर तीन बार तक जाएंगे। जिन मतदाताओं की जानकारी संदिग्ध होगी, उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे इस कार्य को गंभीरता से लें और स्वयं भी प्रगति की निगरानी करें। उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर से मतदाता सूची फ्रीज की जा चुकी है और सभी सुपरवाइजर, बीएलओ तथा प्रशिक्षण टीमों को आयोग की गाइडलाइन समझा दी गई है।

घर-घर सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ किसी भी मतदाता से कोई दस्तावेज एकत्र नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं को अपने मायके से मतदाता क्रमांक और मतदान केंद्र क्रमांक की जानकारी लेकर देनी होगी। यह व्यवस्था उन महिलाओं के लिए है जो वर्ष 2003 में 18 वर्ष से कम आयु की थीं या उस समय विवाहित नहीं थीं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि घर-घर सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ केवल जानकारी दर्ज करेगा, दस्तावेज तभी आवश्यक होंगे जब किसी प्रविष्टि का सत्यापन पूर्ववर्ती रिकॉर्ड से मेल न खाए। ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) अलग से सूचना देकर आवश्यक दस्तावेज मांगेगा।

जिन परिवारों में कोई नया सदस्य 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष का हो चुका है, उनके लिए फॉर्म 6 उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके। यदि किसी परिवार सदस्य का निधन हो गया हो या वह अन्यत्र स्थानांतरित हो गया हो, तो उसकी जानकारी भी बीएलओ को देना होगी ताकि नाम विलोपित किया जा सके।

मतदाता अपने नाम की जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट [https://voters.eci.gov.in](https://voters.eci.gov.in) पर प्राप्त कर सकते हैं। यहां 2003 की एसआईआर से संबंधित डेटा उपलब्ध है। वेबसाइट पर राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनने के बाद मतदाता अपने गांव या वार्ड के मतदान केंद्र की सूची देखकर अपना क्रमांक और मतदान केंद्र की जानकारी निकाल सकते हैं।

यदि कोई मतदाता अपनी जानकारी नहीं दे पाता है, तो उसे फॉर्म में बताए गए 11 वैध दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इन दस्तावेजों में पेंशनर पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, दसवीं की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, एनआरसी में नाम, परिवार रजिस्टर, मकान आवंटन पत्र या आधार कार्ड शामिल हैं। किसी भी सरकारी विभाग द्वारा जारी वैध पहचान पत्र भी मान्य होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अपील की है कि सभी नागरिक अपने सही और अद्यतन विवरण बीएलओ को उपलब्ध कराएं ताकि प्रदेश की मतदाता सूची शुद्ध और त्रुटिरहित बनाई जा सके।

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