अब हर महीने तय तारीख तक मिलेगा वेतन, आउटसोर्स कर्मियों को बड़ी राहत भोपाल। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों (Outsource Employees Salary) को बड़ी राहत देते हुए वेतन भुगतान की समयसीमा तय कर दी है। अब राज्य के सभी विभागों, निगम-मंडलों, बिजली कंपनियों और उपक्रमों में काम करने वाले 3 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों को हर महीने की 7 और 10 तारीख तक वेतन मिल जाएगा। तय समयसीमा का पालन न करने वाली आउटसोर्स एजेंसियों के खिलाफ श्रम विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। सीएम के निर्देश पर बनी गाइडलाइन श्रम विभाग ने यह गाइडलाइन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर जारी की है। हाल ही में सीएम ने श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल से फीडबैक लेकर आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं का संज्ञान लिया था। लंबे समय से यह शिकायत मिल रही थी कि एजेंसियां तय समय पर वेतन नहीं देती थीं, जिससे कर्मचारियों को परिवार चलाने में परेशानी होती थी। कुछ एजेंसियां बिना कारण बताए सेवा से हटा भी देती थीं। तय हुई समयसीमा 7 तारीख तक वेतन : जिन एजेंसियों के पास 1000 तक आउटसोर्स कर्मी हैं, उन्हें हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य होगा। 10 तारीख तक वेतन: जिन एजेंसियों के पास 1000 से अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें महीने की 10 तारीख तक भुगतान करना होगा। शिकायत के लिए व्हाट्सऐप नंबर यदि कोई एजेंसी गाइडलाइन का पालन नहीं करती है या गड़बड़ी करती है, तो आउटसोर्स कर्मी श्रम विभाग को सीधे शिकायत भेज सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सऐप नंबर 0755-2555582 जारी किया गया है, जिस पर कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से आउटसोर्स कर्मियों को समय पर वेतन मिलने के साथ ही कार्यस्थल पर पारदर्शिता और अनुशासन भी सुनिश्चित होगा।