भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए रेल मंत्रालय ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ऑनलाइन और काउंटर दोनों माध्यमों से टिकट बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण और OTP सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियम 1 जुलाई 2025 से चरणबद्ध रूप से लागू होंगे। आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट बुकिंग अब तभी संभव होगी, जब यात्री आधार प्रमाणीकरण द्वारा लॉगिन करेगा और OTP आधारित पहचान की पुष्टि करेगा। रेलवे पीआरएस काउंटरों और अधिकृत एजेंटों के लिए भी नया नियम लागू किया गया है। 15 जुलाई 2025 से एजेंट बुकिंग के लिए यात्रियों के मोबाइल पर भेजे गए OTP को वेरीफाई करेंगे, तभी टिकट बुक होगी। इसके अलावा, एजेंटों पर टिकट बुकिंग के पहले 30 मिनट तक प्रतिबंध लगाया गया है: वातानुकूलित श्रेणी के टिकटों के लिए सुबह 10:00 से 10:30 बजे तक गैर-वातानुकूलित श्रेणी के टिकटों के लिए 11:00 से 11:30 बजे तक इस दौरान कोई भी अधिकृत एजेंट तत्काल टिकट नहीं बुक कर सकेगा। इसका उद्देश्य आम यात्रियों को प्राथमिकता देना और दलालों पर अंकुश लगाना है। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह कदम यात्रा सुविधा को अधिक पारदर्शी बनाने, कालाबाजारी पर नियंत्रण, और आम यात्रियों को पहले अवसर देने के उद्देश्य से उठाया गया है।