दिल्ली (ईन्यूज़ एमपी)---- दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) की तरफ से आज दिल्ली के सभी कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चलेगी. यह साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है. राष्ट्रीय लोक अदालत में 31 मई 2024 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का ही निस्तारण होगा. डीएसएलएसए के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए आने वाले मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा. ट्रैफिक चालान के अलावा लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत चेक बाउंस, भूमि अधिग्रहण के मामले, धन वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, राजस्व मामले (जो सिर्फ जिला न्यायालयों या हाईकोर्ट में लंबित हों), अन्य दीवानी मामले, बिजली पानी के बिल के मामले, श्रम विवाद के मामलों का निस्तारण किया जाएगा. बता दें कि दिल्ली में सात कोर्ट परिसर में 11 जिला अदालतों का संचालन किया जाता है. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक के एक लाख 80 हजार रुपये चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए ट्रैफिक लोक अदालत की 180 बेंच बनाई गई हैं. प्रत्येक बेंच को 1000 चालान के निस्तारण का निर्देश दिया गया है. इनमें से 600 चालान सुबह 10 बजे से 2 बजे तक और 400 चालान 2 बजे के बाद लिए जाएंगे. यह चालान अभी सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से लोगों के द्वारा डाउनलोड किए जा सकते हैं. 14 सितंबर को उनका निस्तारण संबंधित जिला अदालतों में किया जाएगा. गर्मी के मौसम को देखते हुए जिला अदालत परिसरों में लोक अदालत में आने वाले लोगों के लिए पीने के लिए पानी एवं कोर्ट रूम की जानकारी देने के लिए परिसर में प्रवेश द्वारा पर बोर्ड भी लगाए गए हैं. जिससे यह जानकारी मिल सके कि कौन सा कोर्ट परिसर किस तल पर स्थित है. दिल्ली में सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स कड़कड़डूमा, द्वारका, तीस हजारी, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, और साकेत में संचालित हैं. कड़कड़डूमा में तीन जिलों पूर्वी, उत्तर पूर्वी, शाहदरा, साकेत में दो दक्षिण व दक्षिण पूर्वी, पटियाला में एक नई दिल्ली, तीस हजारी में दो उत्तरी व मध्य, रोहिणी में बाहरी व उत्तरी बाहरी और द्वारका में एक दक्षिण पश्चिम जिले की जिला अदालतें चलती हैं. इन कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अतिरिक्त शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ऋण वसूली न्यायाधिकरण और स्थाई लोक अदालतों में भी मामलों का निस्तारण किया जाएगा. अपने यातायात चालानों का निस्तारण कराने के लिए सुबह 10 बजे से चालान डाउनलोड कर सकते हैं. उसके बाद लोक अदालत वाले दिन संबंधित कोर्ट में चालान ले जाकर उनका निपटारा करा सकते हैं. इस बार लोक अदालत में एक लाख 80 हजार ट्रैफिक चालान के निस्तारण का कोटा तय किया गया है. इन सभी के निपटारे के लिए सभी सातों कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लोक अदालत की 180 बेंच लगाई जाएंगी. उल्लेखनीय है कि दिल्ली में ट्रैफिक के दो करोड़ से अधिक चालान लंबित हैं.