सीधी : जिला परियोजना समन्वयक डाॅ. के.एम द्विवेदी ने बताया कि एैसे गुरूजी एवं पर्यवेक्षक जो वर्तमान में शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहें हैं। को सविंदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर परीक्षा लिये बिना नियोजन की कार्यवाही जिला स्तर से प्रारम्भ की गई है। उन्होने बताया कि प्राथमिक शिक्षा गारंटी शाला मडवा तेलियान विकास खण्ड रामपुर नैकिन मे कार्यरत गुरूजी चन्द्रभान सिंह गोड द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ कक्षा 10वी एवं 12वी की अंकसूची में उपरिलेखन किया जाना पाया गया तथा मूल अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नही किये गये। जिला परियोजना समन्वयक ने बताया कि सम्बन्धीजन द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत कक्षा 10वी एवं कक्ष12वी की अंकसूची की छाया प्रति को सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल को पेषित किया जाकर सत्याप रिपोर्ट प्राप्त की गई माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा प्रतिवेदन भेजा गया कि चन्द्रभान सिंह गोड पिता दद्दी ंिसह गोड द्वारा कक्षा10 वी एवं कक्ष 12वी की अंकसूची कूटरचना कर तैयार की गई है। जबकि मण्डल के अभिलेख अनुसार चन्द्रभान सिंह गोड वर्ष 2000 में अनुक्रमांक 23503036 व केन्द्र क्रमांक 35065 से हायर सेकेण्डरी की परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण रहे हैं। श्री चन्द्रभान सिंह गोड द्वारा उक्त कक्षा 12वी की अंकसूची में उपरिलेखन कर 204 अंको सहित स्वयं को द्वितीय श्रेणी मे उत्तीर्ण होना प्रर्दशित किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत हाई स्कूल परीक्षा अंकसूची के अनुसार वह वर्ष 1998 में अनुक्रमांक 11509964 के केन्द्र क्रमांक 15045 मे हाईस्कूल परीक्षा में सम्मिलित होकर 276 अंक प्राप्त कर द्वितीय श्रेणी मे उत्तीर्ण रहे हैं। जबकि माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 1998 का अनुक्रमांक 11509964 के केन्द्र क्रमांक 15043 के परीक्षार्थी सुनील कुमार पाठक पिता ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाठक हैं तथा 276 अंक प्राप्त कर उन्होने द्वितीय श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चन्द्रभान सिंह गोड द्वारा प्रस्तुत अंकसूची कूटरचित है। कूटरचना कर अंकसूची तैयार करने तथा इस आधार पर संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3 के पद पर नियोजन हेतु अपना दावा प्रस्तुत करने के कारण सम्बन्धीजन को तत्काल प्रभाव से गुरूजी के पद से पृथक कर प्रकरण सम्बन्धित पुलिस थाना को सौपा गया है।