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11 सितम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगी भारी छूट....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-कार्यपालन अभियंता संभाग म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने जानकारी देकर बताया है कि मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदाय निर्देश के तहत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु कम्पनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि 11 सितंबर 2021 को आयोजित वृहद लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी।

उन्होने बताया कि लोक अदालत में समस्त घरेलू उपभोक्ता, समस्त कृषि उपभोक्ता, 05 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू उपभोक्ता एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। प्रिलिटिगेशन के स्तर पर कम्पनी द्वारा सिविल दायित्व राशि 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारित आदेश (126 के प्रकरणों में अंतिम निर्धारण आदेश) जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात 1 छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। उन्होने बताया कि लिटिगेशन स्तर पर विशेष न्यायालय पर लंबित प्रकरणों में कम्पनी द्वारा सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट के लाभार्थी को विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजन के विरूद्ध बकाया राशि यदि कोई हो का पूर्ण भुगतान करना होगा। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ पहली बार विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग वाले प्रकरणों में ही आवेदक को देय है तथा पूर्व की लोक अदालतों में छूट प्राप्त किये गये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगें। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 11 सितम्बर 2021 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। जिन उपभोक्ताओं की नोटिस किसी कारणवस प्राप्त नहीं हुई वे भी लोक अदालत में उपस्थित होकर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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