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बड़ी खबर; सीधी कलेक्टर ने जारी किया नया फरमान , अब सीधी मे होगा तीन दिन का लाकडाउन .....?

सीधी ( ईन्यूज एमपी) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन तथा दिनांक 26.03.2021 को आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समिति (कोविड-19) की बैठक में लिये गये निर्णय एवं वर्तमान में सीधी जिला अंतर्गत कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम, 1949 की धारा- 71(1) एवं 71(2) के तहत सम्पूर्ण सीधी जिले की सीमा हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेशानुसार सीधी जिले के नगरीय क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 30.04.2021 तक प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा एवं शुक्रवार सायं 06 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन अवधि के दौरान अतिआवश्यक गतिविधियों को प्रतिबंध से छूट रहेगी, अन्य राज्यों एवं जिलों से माल सेवाओं का आवागमन, केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं ए.टी.एम., दूध एवं सब्जी की दुकानें, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा एवं तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आवागमन, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी एवं कर्मचारी का आवागमन, परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण, एम्बुलैंस एवं फायर ब्रिगेड सेवायें, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक एवं कर्मी, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन से आने व जाने वाले नागरिक को प्रतिबंध से छूट रहेगी।


इसके साथ ही जिला अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किये गये है। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। उक्त पांच दिवसों में कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से सायं 06 बजे तक नियत किया गया है।

सम्पूर्ण सीधी जिले में किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक त्यौंहारों में सार्वजनिक रूप से निकलने, धार्मिक आयोजनों, जुलूस, गैर, मेले एवं इसी प्रकार के अन्य एकत्रीकरण आदि के संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी को बिना पूर्व सूचना के आयोजित नहीं किये जा सकेंगें एवं कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जारी निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।

प्रदेश में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या में दिनों दिन हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये जिला सीधी अंतर्गत विवाह (दोनो पक्ष मिलाकर) एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम में अधिकतम 100 तथा अंत्येष्टि में अधिकतम 50 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। बंद हॉल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत (अधिकतम 100) व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।

कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग एवं मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं लगाये जाने पर 100 रूपये का जुर्माना स्वरूप वसूलनीय होगा तथा आवश्यकता होने पर अस्थायी जेल भी भेजे जा सकेंगें।

सीधी जिला अंतर्गत समस्त दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को यह निर्देशित किया गया है कि ग्राहकों के मध्य सामाजिक दूरी बनाये रखने हेतु दुकानध एवं प्रतिष्ठान के सामने रस्सी के माध्यम से अथवा गोले बनाया जाना अनिवार्य होगा, साथ ही स्वयं एवं दुकान में आने वाले ग्राहकों को मास्क पहननें, हैण्ड सैनेटाइज करने एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त का उल्लंघन करने पर 2000 रूपये का जुर्माना, द्वितीय बार उल्लंघन करने पर 5000 रूपये एवं प्रतिष्ठान को सील्ड करने तथा विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

कोविड-19 संक्रमण की बचाव एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए आटो-रिक्सा, बसों तथा समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनों में यात्रा के दौरान समस्त यात्रियों तथा चालकध एवं परिचालक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना दण्डनीय होगा। उपरोक्त का उल्लंघन करने पर विधि अनुसार जुर्माना, परमिट रद्द कर व्हीकल जप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

पुलिस अधीक्षक सीधी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद क्षेत्र सीधी, नगर पंचायत क्षेत्र चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास ,चुरहट/रामपुर नैकिन, सिहावल, मझौली, कुसमी एवं समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अपने क्षेत्र अंतर्गत कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन नहीं किये जाने एवं उल्लंघन करते पाये जाने पर अर्थदण्ड एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।

कोविड-19 संक्रमण की बचाव एवं रोकथाम के लिये सीधी जिले के बाहर से आने वाले समस्त व्यक्तियों को 07 दिवस तक होम क्वेंरेंटाईन रहना अनिवार्य होगा।

सीधी जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सीधी, नगर पंचायत के वार्ड प्रभारी एवं समस्त ग्राम पंचायतों के सचिव जिला के बाहर आने वाले व्यक्तियों की जानकारी संकलित करने हेतु एक रजिस्टर संधारित करेंगें, साथ ही उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र (फीवर क्लीनिक) में स्क्रीनिंग टेस्ट हेतु भेजेंगें एवं संबंधित व्यक्ति की जानकारी कोरोना रैपिड रिस्पांस टीम को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा तथा आवश्यकता होनें पर संबंधित मरीज के होम आइसोलेशन एवं होम क्वरेंटाइन की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगें।

ग्राम पंचायत सचिव, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के वार्ड प्रभारी उनके क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों जिन्हें सर्दी, जुखाम, बुखार है, उनकी रिपोर्ट आने तक मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार स्कूल या आंगनवाड़ी भवनों में उनके रूकने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगें।

जिला पंचायत सभागर में आयोजित होने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है तथा जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुये जनसुनवाई पेटी लगायी जाएगी जिसमें आवेदक अपना आवेदन डाल सकते हैं।

कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु राष्ट्रीय निर्देशों एवं मध्यप्रदेश शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले यथा मास्क या फेस कवरिंग का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले के विरुद्ध विधि संगत कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जुर्मानें सहित दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी।

कोविड-19 संक्रमण के बचाव हेतु गठित रैपिड रिस्पांस टीम आवंटित कार्यक्षेत्र के अंतर्गत भ्रमण कर उपरोक्त आदेशों एवं अन्य कोविड-19 प्रोटोकाल का सख्ती से पालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

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