सीधी(ईन्यूज एमपी)- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवींद्र कुमार चैधरी द्वारा आदेश जारी किया गया है कि राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली के द्वारा परित आदेश का पालन कराने हेतु आवश्यक है कि दीपावली पर्व 14 नवम्बर को ग्रीन पटाखों का उपयोग रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक (मात्र 2 घण्टे ही किया जाय)। दूसरे पटाखे न फोड़े जाय अधिक आवाज करने एवं प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का उपयोग न किया जाय। कलेक्टर ने बताया कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सीधी जिले की परिवेशीय वायु गुणवत्ता 2019 की स्थिति में एक्यूआई मोडरेट स्तर की है। आगामी कुछ दिनों में ठण्ड प्रारंभ होने एवं त्यौहारों के दौरान बहुत अधिक संख्या में पटाखें के उपयोग से परिवेशीय वायु गुणवत्ता खराब होने की संभावना है। अतरू दीपावली पर्व पर ग्रीन पटाखों का उपयोग रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच ही किया जाय।