सीधी (ईन्यूज एमपी)-भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 2020 के माध्यम से अनलॉक 5.0 अंतर्गत दिशा निर्देशों को दिनांक 30.11.2020 तक यथावत रखने के लिए निर्देशित किया गया है। जिसके अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 31.10.2020 के माध्यम से उक्त आदेश के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण सीधी जिले की सीमाओं के लिए जारी कार्यालयीन आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित दिशा निर्देशों को दिनांक 30.11.2020 तक यथावत रखे जाने का आदेश प्रसारित किया गया है। उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति मे संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।