सीधी (ईन्यूज एमपी)-दशहरा दिनांक 25.10.2020 को दुर्गा मूर्ति विसर्जन हेतु तिथि निर्धारित है तथा जिला अंतर्गत चिन्हांकित स्थलों पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन किया जायेगा। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस के रोकथाम, बचाव एवं शान्ति सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये अपर जिला मजिस्ट्रेट हर्षल पंचोली द्वारा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जारी आदेशानुसार तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट गोपदबनास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.पं. सीधी की ड्यूटी सोन नदी गऊघाट में, नायब तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बहरी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.पं. सिहावल की ड्यूटी सोन नदी जोगदहा (अमिलिया) में, तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट चुरहट एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत चुरहट की ड्यूटी सोन नदी कोल्दहा (चुरहट) में, तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट रामपुर नैकिन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.पं. रामपुर नैकिन की ड्यूटी सोन नदी भंवरसेन (रामपुर नैकिन) में, नायब तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मझौली एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.पं. मझौली की ड्यूटी बनास नदी सेहड़ा नदी (मझौली) में, नायब तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कुसमी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.पं. कुसमी की ड्यूटी गोपद नदी गोतरा घाट में तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीधी एवं नायब तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट गोपदबनास की ड्यूटी गोपालदास बांध सीधी में लगाई गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री पंचोली द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी विसर्जन स्थल पर कमान्डेंट होमगार्ड सीधी तैराक, गोताखोर, रस्सी, नाव एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की यथोचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करेंगे। सभी विसर्जन स्थल पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी चिकित्सक दल के साथ आवश्यक उपकरणों सहित एम्बुलेंस उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। शहरी क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीधी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला सीधी विसर्जन स्थल पर पेयजल, लाइट, वेरिकेटिंग आदि की यथोचित व्यवस्था किया जना सुनिश्चित करेंगे। शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के पालन में कार्यालयीन आदेश दिनांक 19.10.2020 में उल्लेखित अनुसार समस्त सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों जैसे रामलीला एवं रावण दहन जिनमें 100 से अधिक संख्या के जनसमूह की अनुमति हेतु क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट सक्षम अधिकारी होंगें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने उपखण्ड अधिकारी को सूचित करेगे, उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था एवं अन्य समस्त व्यवस्थाओं के लिये उत्तरदायी होंगें।