बड़वानी (ईन्यूज एमपी)-माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय बडवानी सुश्री सुमित्रा ताहेड द्वारा अपने आदेश अवैध रेत परिवहन मे आरोप मे आरोपी सुरसिंह उर्फ सुरेश पिता कालिया नि. ग्राम आतरसंभा जिला बडवानी को धारा 379 भा.द.वि., लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 03 के तहत रेत चोरी के आरोप मे जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 08.09.2020 को थाना सिलावद पर पदस्थ प्रधान आरक्षक श्रीराम फगोरे को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ट्रेक्टर ट्राली मे अवैध रूप से चोरी करके काली रेत भरकर सिंधी खोदरी नाला तरफ से आतरसंभा रोड़ तरफ आ रहा है। मुखविर की सूचना पर विश्वास कर कर बताये गये स्थान पर पहुचे तो थोडी देर बाद एक नीले लाल रंग का ट्रेक्टर ट्राली आते दिखा । जिसे हमराह फोर्स की मदद से पकडा गया ट्रेक्टर ट्राली मे काली रेत भरी होना पाई गई। उक्त ट्रेक्टर के चालक का नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुरसिंह उर्फ सुरेश पिता कालिया नि. ग्राम आतरसंभा जिला बडवानी होना बताया। आरोपी से रेत परिवहन के संबंध में रायल्टी परमिट का पूछने पर नहीं होना बताया। ट्रेक्टर ट्राली मय रेत के जब्त किया गयां आरोपी को गिरफ्तार कर, न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय बडवानी सुश्री सुमित्रा ताहेड द्वारा अपने आदेश अवैध रेत परिवहन मे आरोप मे आरोपी सुरसिंह उर्फ सुरेश पिता कालिया नि. ग्राम आतरसंभा जिला बडवानी को धारा 379 भा.द.वि., लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 03 के तहत रेत चोरी के आरोप मे जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।